Income Tax बचाना है तो मां-बाप और बच्चे के नाम पर करें FD, फिर देखें फायदा
सबसे पॉपुलर सेक्शन 80C है, ज्यादातर लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की कोशिश करते हैं. सेक्शन 80C (LIC, PPF, NSC) जैसी स्कीम्स में निवेश किया जाता है.
इनकम टैक्स बचत के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनमें आप अपने माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चे की भी मदद ले सकते हैं. (PTI)
इनकम टैक्स बचत के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनमें आप अपने माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चे की भी मदद ले सकते हैं. (PTI)
Income Tax Saving: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ चुकी है. 31 दिसंबर 2020 तक पर आयकर रिटर्न भरना होगा. देर से IT रिटर्न भरने वालों पर मोटा जुर्माना लग सकता है. नौकरीपेशा के लिए टैक्स का बोझ काफी ज्यादा होता है. इसलिए टैक्स बचाने के अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जाता है. सबसे पॉपुलर सेक्शन 80C है, ज्यादातर लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की कोशिश करते हैं. सेक्शन 80C (LIC, PPF, NSC) जैसी स्कीम्स में निवेश किया जाता है.
इनकम टैक्स बचत के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनमें आप अपने माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चे की भी मदद ले सकते हैं. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed deposit) भी शामिल है. हालांकि, इसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर इसका फायदा नहीं लिया जा सकता है.
माता-पिता के नाम पर खोलें FD अकाउंट
टैक्स में बचत के लिए आप अपने माता-पिता के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं. अगर वे आपके मुकाबले कम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो एफडी पर भुगतान किए जाना वाला ब्याज आपके मुकाबले कम रहेगा. अगर आप अपने नाम पर वही FD खोलेंगे, तो आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो वे आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए ज्यादा ब्याज आय कमाने में मदद कर सकते हैं. क्योंकि, बैंक सीनियर सिटीजन को FD पर ज्यादा ब्याज ऑफर करते हैं. साथ ही सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन एक वित्तीय वर्ष के दौरान कई फिक्स्ड डिपॉजिट से 50,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री कमा सकते हैं.
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नाबालिग बच्चे के नाम पर FD
नाबालिग बच्चे के नाम पर FD अकाउंट खोलने पर कमाई गई आय व्यक्ति की इनकम में ही जुड़ती है. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो उसे अलग इकाई के तौर पर देखा जाता है और उस पर कमाई गई आय के लिए टैक्स लगाया जाता है. इसमें माता-पिता के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता.
जीवनसाथी के नाम पर खोलने से नहीं होगी बचत
हालांकि, ऐसा अपने जीवनसाथी के नाम पर नहीं किया जा सकता है. अगर पति अपनी पत्नी के नाम पर निवेश करता है, तो ऐसे निवेश से होने वाली आय उसकी आमदनी के साथ जुड़ जाती है. इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक इसे आपकी खुद की आय माना जाता है और आप पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब की दर के मुताबिक टैक्स लगता है.
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09:50 AM IST